Thursday, September 29, 2022

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी दशहरा त्योहार, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी दशहरा त्योहार, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न


रोहतास ब्यूरो दिनेश तिवारी की रिपोर्ट


सासाराम (रोहतास) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी दशहरा त्योहार, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखते हुये सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाये जाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई जिसमें पुलिस अधीक्षक,रोहतास, उप विकास आयुक्त, रोहतास, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, सासाराम, नगर परिषद, डिहरी, कार्यपालक अभियंता, पी०एच० ई० डी०, विद्युत एवं Buidco रोहतास, माननीय पूर्व विधायक श्री जवाहिर प्रसाद तथा नगर पूजा समिति, सासाराम, डिहरी विक्रमगंज एवं मोहरम कमिटी के महासचिव के साथ सभी सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। 

उक्त बैठक में त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाये जाने के उद्देश्य से संबंधित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत रुपये से विचार-विमर्श किया गया तथा प्रशासन को अपेक्षित सहयोग देने हेतु समिति के सदस्यों से आग्रह किया गया।बैठक में उपस्थित नगर पूजा समिति एवं मोहरम कमिटी के सदस्यों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा बताये गये समस्याओं के निराकरण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभागीय पदाधिकारी को निम्नांकित निर्देश दिया गया :


1. नगर आयुक्त, नगर निगम, सासाराम को निदेश दिया गया कि सासाराम शहर में बुडको के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं  में व्याप्त समस्याओं को संबंधित विभाग के संवेदक, पदाधिकारी, पूजा समिति के सदस्यों आदि के साथ भ्रमण कर ठीक करवाना सुनिश्चित करें ताकि मूर्ति विसर्जन के समय किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो पाये। इसी तरह शहर के साफ-सफाई एवं मूर्ति विसर्जन स्थलों का भी भ्रमण कर समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि रावण वद्ध किये जाने वाले स्थलों का स्वयं भ्रमण कर विधि-व्यवस्था की दृष्टिकोण तथा अनुमानित भीड़ की स्थिति का ऑकलन करते हुये समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। विशेषकर सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि माँ ताराचण्डी धाम में होने वाले रावणवद्ध स्थल का निरीक्षण करते हुये सुरक्षा की दृष्टिकोण से समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। इसके साथ ही साथ अपने-अपने अनुमंडलों में होने वाले मूर्ति विसर्जन की तिथि एवं समयों की सही जानकारी प्राप्त कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सासाराम एवं डेहरी को निदेश दिया गया कि जूलूस के मार्ग, मूर्ति विसर्जन के मार्ग तथा रावण वद्ध स्थलों के आस-पास लूज एवं लटके हुये तारों को अविलंब ठीक करवाना सुनिश्चित करें।

4. कार्यपालक अभियंता, पी० एच० ई० डी० को निदेश दिया गया कि शहर में जितने भी खराब एवं बंद चापाकल है, उसको अविलंब चालू करवाना सुनिश्चित करें। साथ फटे हुये जलापूर्ति पाईपों को भी अविलंब ठीक करवाना सुनिश्चित करें।

5. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम को निदेश दिया गया कि ताराचण्डी धाम पर सागर से जाने वाले रास्ते में ताराचण्डी, धाम के पास रास्ते में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अवैध गतिअवरोधक का करा दिया गया है, जो कभी भी दुघर्टना हो सकती है। अतएव उसका स्थल निरीक्षण कर हटवाना सुनिश्चित करें।

6. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी पंडाल संचालकों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथा बड़े पूजा पंडालों में सी०सी०टी०वी० कैमरों का अधिष्ठापन करवाना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही सोशल मीडिया के अफवाहों पर निगरानी रखी जाय।

7. असामाजिक तत्वों द्वारा प्रमुख सड़कों / एन०एच० पर अवैध / जबरन चन्दे की जा रही वसूली पर रोक लगाया जाय।

8. दशहरा से छठ पर्व तक शहर की सघन साफ-सफाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. मूर्ति विसर्जन के समय जिन मार्गो में जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यन्त संवेदनशील हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए समुचित कार्रवाई की जाय।

10. दशहरा / दीवाली एवं छठ पर्व के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध पटाखों की विक्री पर रोक लगाया जाय।

11. जिला अग्निशाम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पंडालों में अग्निशामक यंत्रों का लगा होना सुनिश्चित करेंगें तथा इस संबंध में सभी पंडाल संचालकों से एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित करते हुये अग्निशाम सयंत्रों एवं वाहनों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाय।

12. नावों का निबंधन / निजी नावों के परिचालन पर रोक लगाया जाय।

13. लॉडस्पीकर की नियमानुसार अनुमति एवं डी० जे० पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय तथा सभी शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्ति आदि को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

14. सभी पंडाल संचालकों को निदेश दिया गया कि सभी आपदा प्रबंधन नियमों तथा कोविड-19 के विषय में एस०ओ०पी० (मानक संचालन प्रक्रिया ) राज्य सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

15. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त त्योहारों के अवसरों पर यातायात वाहन पार्किंग की व्यवस्था एवं दीपाली के अवसर पर प्रदुषण पर NGT के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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